उच्चतम न्यायालय ने कहाः आप किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल नहीं भेज सकते

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उच्चतम न्यायालय ने कहाः आप किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल नहीं भेज सकते

उच्चतम न्यायालय ने केरल के पलक्कड़ जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ;आरएसएसद्ध नेता श्रीनिवासन की 2022 में हुई हत्या के एक आरोपी को बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पीएफआई की केरल इकाई के तत्कालीन महासचिव अब्दुल सत्तार को जमानत दे दी और कहा कि जहां तक ​​श्रीनिवासन की हत्या का सवाल हैए इसमें उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई है।
पीठ ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश वकील से कहा, आप किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाल सकते। हम ऐसी प्रवृत्ति देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह (आरोपी) एक विशेष विचारधारा से जुड़े हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया है।

Sulahkul
Author: Sulahkul

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