पनवारी कांडः हाईकोर्ट से 32 आरोपियों को जमानत, ऊदर थोक में हर्ष

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पनवारी कांडः हाईकोर्ट से 32 आरोपियों को जमानत, ऊदर थोक में हर्ष

आगरा। पनवारी कांड में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 32 आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। विधायक चौधरी बाबूलाल, कुशलपाल सिंह, अजीत चाहर सहित अन्य लोगों की पैरवी के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सोमवार तक सभी आरोपियों के अकोला ऊदर थोक पहुंचने की सम्भावना जताई जा रही है। जमानत मंजूर होने की खबर मिलते ही ऊदर थोक में खुशी का माहौल बना हुआ है। गाँव में शान्ति बनी हुई है, दोनों समाज के लोग शांति व आपसी सौहार्द के साथ सामाजिक जीवन जी रहे हैं।
अकोला के जितेंद्र सिंह चाहर ने बताया कि कुल 34 आरोपियों में से 32 की जमानत मिल चुकी हैए जबकि शेष दो आरोपियों की सुनवाई शुक्रवार को होगी। ऊदर थोक के जगदीश पुत्र रामजीत ने बताया कि उनके पिता भी मामले में दोषी करार दिए गए थे। वह गुरुवार को हाईकोर्ट में तारीख पर गए थेए जहां जमानत मंजूर होने की सूचना मिलते ही उन्होंने राहत की सांस ली है।

Sulahkul
Author: Sulahkul

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