रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने की। जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी। 21 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
गौरतलब है कि 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और जफर अली जाफरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
आजम खां के वकील इमरान उल्ला ने बताया कि इस मामले में जमानत मिलने के बाद उनकी जेल से रिहाई की संभावना बढ़ गई है। लगभग सभी मुकदमों में उन्हें राहत मिल चुकी है, इसलिए जल्द बाहर आने की उम्मीद है।
