नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को पूर्व सीएम करुणानिधि की मूर्ति लगाने की योजना पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जनता के पैसों का इस्तेमाल नेताओं के महिमामंडन में नहीं किया जा सकता।
सरकार ने तिरुनेलवेली के वल्लीयूर मार्केट के पास मूर्ति लगाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और मद्रास हाई कोर्ट में अपील करने को कहा। हाई कोर्ट ने पहले भी सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां लगाने से रोक लगाई थी, यह कहते हुए कि इससे ट्रैफिक और आम लोगों को परेशानी होती है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है।
