बलिया: दहेज के लिए विवाहिता प्रतिमा की हत्या के चार साल पुराने मामले में पति रिपुंजय वर्मा सहित ससुराल के चार लोगों को स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास और 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।
मामला 2021 का है जब प्रतिमा को जहरीला पदार्थ खिलाकर और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रतिमा के पिता की तहरीर पर पति रिपुंजय वर्मा, जेठ मृत्युंजय, सास तपेश्वरी देवी और जेठानी प्रियंका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
