दिल्ली कैबिनेट का बड़ा कदम, प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं होगी मनमानी, फीस एक्ट को मिली मंजूरी

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दिल्ली कैबिनेट का बड़ा कदम, प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं होगी मनमानी, फीस एक्ट को मिली मंजूरी

सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। जो कि दिल्ली कैबिनेट का एक बड़ा कदम है। इससे अब दिल्ली में स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली विधानसभा का अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को पास करेंगे और इसे तुरंत लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहाए कई दिनों से एक विषय चल रहा था। फीस को लेकर पेरेंट्स के मन में बेचैनी थी। जब हमने अपने क्डे को जांच के लिए भेजाए तब पता चला कि दिल्ली में फीस ना बढ़े इसके लिए पिछली सरकारों ने कुछ किया ही नहीं था। ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है।
भाजपा नेता आशीष सूद ने कहा, दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़े या नहीं बढ़े इसके बारे में ब्ड ने बताया। पिछले कुछ समय से कुछ पेरेंट्स को दिक्कत थी,CM ने उसे सुना भी और जांच के आदेश भी दिए थे। इस समस्या के समाधान की हमने शुरुआत कर दी है। आज दिल्ली कैबिनेट ने एक बिल पास किया है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन और रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 पास किया गया है।
इस बिल में त्रिस्त्रीय समिति बनाकर इसे लागू किया जाएगा। पहले पर स्कूल फी रेगुलेशन समिति काम करेगी। इसमें पेरेंट्स भी होंगे। इस समिति में 1ST/SC और 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये समिति 3 साल के लिए फीस बढ़ाने और घटने के बारे में फैसला लेगी। उन्होंने आगे कहाए 31 जुलाई को ये समित बन जाएगी। समिति को 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर ये अपनी रिपोर्ट 30 दिन में नहीं दे पाएगी तो इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति के पास भेज दिया जाएगा। इनके पास 30 से 45 दिन का समय होगा। इस समिति में भी पेरेंट्स होंगे और यहां भी अगर फैसला नहीं हुआ तो मामला स्टेट लेवल समिति के पास जाएगा।

Sulahkul
Author: Sulahkul

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