झटकाः लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी की जामानत याचिका फिर की खारिज

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झटकाः लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी की जामानत याचिका फिर की खारिज

6,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका को यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत ने फिर से खारिज कर दिया है। सीबीआई ने कहा कि नीरव दीपक मोदी द्वारा दायर की गई नई जमानत याचिका को आज लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। जमानत की दलीलों का क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के अधिवक्ता ने कड़ा विरोध कियाए जिन्हें जांच और कानून अधिकारियों से युक्त एक मजबूत सीबीआई टीम ने सहायता प्रदान कीए जो इस उद्देश्य के लिए लंदन गए थे।
सीबीआई ने दलीलों का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिसके परिणामस्वरूप जमानत खारिज कर दी गई। नीरव दीपक मोदी 19 मार्च 2019 से यूके की जेल में है। यह याद किया जा सकता है कि नीरव मोदी एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, जो पंजाब नेशनल बैंक से 6498,20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में मुकदमे के लिए सीबीआई द्वारा वांछित है। भारत सरकार के पक्ष में यूके के उच्च न्यायालय द्वारा उसके प्रत्यर्पण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। यूके में हिरासत में लिए जाने के बाद से यह उसकी 10वीं जमानत याचिका है, जिसका बचाव सीबीआई ने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विसए लंदन के माध्यम से सफलतापूर्वक किया था।
2002 में यूके उच्च न्यायालय ने 2022 में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दीए जहाँ उसे देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक से संबंधित आरोपों का सामना करना है। 55 वर्षीय मोदी करोड़ों रुपये के घोटाले के प्रकाश में आने से कुछ ही हफ्ते पहले जनवरी 2018 में भारत से भाग गए थे। वह मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद हैंए सभी आरोपों से इनकार करते हुए प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे हैं।

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Author: Sulahkul

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