Mumbai Attack के आरोपी को राहत नहीं, 13 अगस्त तक बढ़ी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत

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Mumbai Attack के आरोपी को राहत नहीं, 13 अगस्त तक बढ़ी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत

मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पिछले महीने उसकी न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब दिया जब राणा को उसकी पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी और अमेरिकी नागरिक राणा को 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था। 26 नवंबरए 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसपैठ करने के बादए एक रेलवे स्टेशनए दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमले किए और उत्पात मचाया। लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से फ़ोन पर बात करने की अनुमति दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा को केवल एक बार यह छूट दी।

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Author: Sulahkul

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