
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम गांव में स्थित दादम हिल में मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्सए मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट वेदपाल सिंह तंवरए रमन सोखल और अन्य द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत किए गए अवैध खनन के मामले में 28.07.2025 को 17.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।
इसके बाद, हरियाणा पुलिस ने भी मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (जीएमएम), मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स (एसएमए) और इसके भागीदारों वेदपाल सिंह तंवर, रमन सोखल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (जीएमएम) और मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स (एसएमए) ने 2017.2022 तक दादम माइंसए भिवानी, हरियाणा में खनन किया था। इसमें वे 1200 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध और अवैज्ञानिक खनन में शामिल थे। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और आरोपियों ने खुद मोटा लाभ कमाया।
ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि खनन टेंडर प्रोपराइटरशिप फर्म मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स को आवंटित किया गया थाए जिसमें नवीन गोयल प्रोपराइटर थे। सरकार को धोखा देने के लिएए समान नाम वाली एक अन्य साझेदारी फर्म यानी मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्सए रमन सोखल और अन्य द्वारा बनाई गई थी। हरियाणा खनन विभाग को सूचित या अनुमति लिए बिना ही धोखाधड़ी से पूरा खनन किया गया था।
