
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो या पर्सनालिटी से जुड़ी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस तेजस कारिया ने कई कंपनियों और व्यक्तियों को इस तरह के गलत इस्तेमाल से रोका। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उनकी गरिमा और पहचान को भी ठेस पहुँचता है।हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था ऐश्वर्या की पहचान का गलत इस्तेमाल करता है, तो इससे लोगों में भ्रम पैदा होगा कि वह किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी हैं, जिससे उनका नाम और शोहरत नुकसान में पड़ सकती है। कोर्ट ने रेखांकित किया कि हर व्यक्ति की पहचान और इज्जत उसके जीवन का अहम हिस्सा है, और बिना अनुमति इसका इस्तेमाल करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। यह आदेश पर्सनालिटी राइट्स के संरक्षण में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
