डीएम का आदेश: दुकानों पर पहले और बाद की रेट लिस्ट अनिवार्य

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गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में बड़ा बदलाव हुआ है। अब केवल 5% और 18% स्लैब लागू रहेंगे, जबकि 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। इसके चलते ब्रेड, डेयरी उत्पाद, कपड़े, मोबाइल, टीवी, बाइक, कार, होटल रूम, जिम और सैलून जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने निर्देश दिया है कि जनता को इन रियायती दरों का लाभ मिले, इसके लिए सभी थोक व फुटकर दुकानदारों को दुकानों पर प्री-जीएसटी और पोस्ट-जीएसटी रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि रेट लिस्ट या जीएसटी में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग व वाणिज्य बंधु बैठक में डीएम ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं पर सिर्फ 5% जीएसटी है, जबकि कई आवश्यक वस्तुओं पर शून्य कर लागू है। उन्होंने व्यापारियों और उद्यमियों से अपील की कि सुधार का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पेठा उद्योगों को पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 26 सितंबर को कलेक्ट्रेट में शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं, नमक मंडी में लटके तार हटाने, मोती प्लाजा से चांदी वाली गली तक अतिक्रमण हटाने और शाहगंज बाजार में जाम की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम से रिपोर्ट और कार्रवाई की मांग की गई।

Sulahkul
Author: Sulahkul

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