आगराI थाना ताजगंज क्षेत्र की पुष्पांजलि इको सिटी में 5 साल पहले पूर्व सैनिक अनिल कुमार की पत्नी संगीता को जिंदा जलाने की घटना के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे-15 राजीव कुमार पालीवाल ने भरत खरे, उनकी पत्नी सुनीता, कपिल श्रीवास्तव और सोनू सक्सेना को उम्रकैद के साथ 2.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इसमें से 2 लाख रुपये वादी अनिल कुमार को दिलाने के आदेश दिए।
जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2020 में अनिल के बेटे आयुष और सोसाइटी अध्यक्ष भरत खरे के बेटे के बीच खेल के दौरान झगड़ा हुआ था। बाद में पंचायत बुलाई गई, जिसमें संगीता ने माफी मांगकर झगड़ा सुलझाने की कोशिश की। हालांकि, भरत खरे ने 10 लाख रुपये की मांग रखी, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। नाराज आरोपियों ने इसके बाद संगीता पर केरोसिन डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। संगीता और अनिल दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, लेकिन संगीता की इलाज के दौरान मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने मामले की पुष्टि के लिए वादी अनिल कुमार, डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों को अदालत में पेश किया।
