शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से झटका, 60 करोड़ जमा किए बिना नहीं जा सकेंगी विदेश

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अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक दोनों 60 करोड़ रुपये जमा नहीं करते, उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश उस याचिका पर आया है, जिसमें कपल ने लुकआउट सर्कुलर (LOC) रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया।

शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से झटका, 60 करोड़ जमा किए बिना नहीं जा सकेंगी विदेश

यह मामला लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिल्पा और राज ने 2015 से 2023 के बीच अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए उनसे करोड़ों रुपये का निवेश लिया और उसे निजी खर्चों में इस्तेमाल किया। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी, जबकि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले की जांच कर रही है।

Sulahkul
Author: Sulahkul

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