बैंक की लापरवाही पर SBI को 7 लाख रुपये चुकाने का आदेश

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कानपुर: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की लापरवाही के कारण एक परीक्षार्थी की UPSC की मुख्य परीक्षा छूट गई। बैंक द्वारा समय पर फीस जमा न करने के चलते छात्र परीक्षा नहीं दे सका। अब उपभोक्ता फोरम ने बैंक को 7 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। कानपुर के देहली सुजानपुर निवासी अधिवक्ता अवनीश वर्मा ने 2015 में UPSC APO परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास की थी। मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने SBI की कृष्णा नगर शाखा में 255 रुपये फीस जमा की, लेकिन बैंक की गलती से यह राशि आयोग के खाते में नहीं पहुंची। नतीजतन अवनीश मुख्य परीक्षा से वंचित रह गए।

अवनीश ने पहले RBI के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत की थी, जहां उन्हें 10 हजार रुपये मुआवजे का आदेश मिला, लेकिन बैंक ने केवल माफीनामा भेजा। इसके बाद उन्होंने 2018 में उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। 3 अक्टूबर 2025 को कानपुर उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए SBI को निर्देश दिया कि वह अवनीश वर्मा को 7 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि 7% वार्षिक ब्याज सहित दे, साथ ही 10 हजार रुपये वाद व्यय अलग से चुकाए।

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Author: Sulahkul

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